क्या एक पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है?
आईपीसी की किस धारा के तहत, एक जल्लाद जो अदालत के आदेश के अनुसार कैदियों को फांसी देता है, को आपराधिक दायित्व से छूट दी जाती है?