1 - स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।2- महिला की सहमति के बिना3 - मृत्यु या अन्य नुकसान का डर दिखाकर स्त्री की सहमती 4 - विवाह का झांसा देकर सहमती
रेप (rape) यानी बलात्कार क्या है
5 - स्त्री विकृत चित्त हो या पदार्थ देकर प्राप्त की गई हो6 - यदि युवती की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति/सम्मति बगैर7 - यदि स्त्री सहमती जताने में असमर्थ हो
रेप (rape) यानी बलात्कार क्या है
अपराध की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम सात साल के कठोर कारावास से लेकर मृत्यु की सजा तक का प्रावधान किया गया है
IPC की धारा 375, 376 में रेप केस सजा का प्रावधान
IPC की धारा 375, 376 में रेप केस सजा का प्रावधान
अपराध श्रेणी के अनुसार सजा को धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रूप में विभाजित किया गया है
IPC की धारा 375, 376 में रेप केस सजा का प्रावधान
अपराध श्रेणी के अनुसार सजा को धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रूप में विभाजित किया गया है
IPC की धारा 375, 376 में रेप केस सजा का प्रावधान
अपराध श्रेणी के अनुसार सजा को धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के रूप में विभाजित किया गया है
पत्नी की सहमति के बगैर या उनकी उम्र विवाह के लिए निर्धारित आयु से कम होने पर शारीरिक संबंध बनाने की स्थिति में जिसके लिए दो वर्ष तक की सजा या जुर्माना देना पड़ेगा। या दोनों सजा साथ मिल सकती हैं।
376(क)
किसी लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ रेप करने की दशा में यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए पांच वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा।
376(ख)
जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
376(ग)
अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी या किसी अन्य सदस्य द्वारा अस्पताल में किसी स्त्री के साथ रेप की सजा अवधि पांच साल तक हो सकती है।